कौन हैं अरूण पंचारिया, जिसे सेबी ने भेजा 26.25 करोड़ का नोटिस, जानें क्या है कारनामा

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  • Updated Nov 28, 2023, 09:15 AM IST

Who is Arun Pancharia: जुलाई में सेबी ने हिरन ऑर्गोकेम के मामले में जीडीआर जारी करने में हेरफेर के लिए पंचारिया पर 25 करोड़ रुपये और मुकेश चौरड़िया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने फर्जी तरीके से जीडीआर की सदस्यता लेकर लोन प्राप्त करके, कर्ज चुकाने, जीडीआर को इक्विटी शेयरों में बदलने और बाद में परिवर्तित शेयरों को बेचने में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की।

Who is Arun Pancharia:भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिरन ऑर्गोकेम लिमिटेड द्वारा जीडीआर (ग्लोबल डिपोजिटी रिसीट) जारी करने में हेराफेरी करने के एक मामले में अरुण पंचारिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें लगभग 26.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।बाजार नियामक ने 23 नवंबर को जारी अपने नोटिस में पंचारिया को 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होने पर गिरफ्तारी और संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों को कुर्क करने चेतावनी भी दी है।सेबी ने पंचारिया पर जुलाई में लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर यह मांग नोटिस भेजा है।

arun panchariya

सेबी हुआ सख्त

क्यों लगा जुर्मना

जुलाई में सेबी ने हिरन ऑर्गोकेम के मामले में जीडीआर जारी करने में हेरफेर के लिए पंचारिया पर 25 करोड़ रुपये और मुकेश चौरड़िया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।यह निर्देश सेबी द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच करने के बाद आया कि क्या हिरन ऑर्गोकेम के जीडीआर के अंतर्निहित शेयर उचित तरीके से जारी किए गए थे। जांच की अवधि अप्रैल 2010 से मई 2010 तक थी।बीएसई में सूचीबद्ध कंपनी ने मई 2010 में एक करोड़ डॉलर की राशि के 15.38 लाख जीडीआर जारी किए।

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