शेयर बायबैक से पहले प्रमोटरों पर सख्ती! SEBI ने होल्डिंग फ्रीज करने का दिया आदेश

अब बायबैक के दौरान प्रमोटर अपने शेयर बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि, टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक में हिस्सा लेने और पहले से गिरवी रखे शेयरों पर कुछ छूट मिलेगी।

SEBI On Share Buyback : शेयर बाजार के नियामक SEBI ने शेयर बायबैक प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग बायबैक अवधि के दौरान फ्रीज रहेगी। SEBI ने डिपॉजिटरी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम तैयार करें और 1 अगस्त से पहले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करें।

SEBI On Share Buyback

सेबी ने शेयर बायबैक पर बदले नियम

क्या बदलेगा?

नए नियम के तहत जिस दिन कंपनी का बोर्ड या शेयरधारक बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, उसी दिन से लेकर बायबैक ऑफर बंद होने तक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग फ्रीज रहेगी। इस दौरान प्रमोटर अपने शेयरों का सामान्य ट्रांसफर या अन्य लेनदेन नहीं कर सकेंगे।

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