SEBI Call Auction:आईपीओ शेयरों के ‘कॉल ऑक्शन' का बदला नियम, सेबी की हेरा-फेरी पर नजर

SEBI Call Auction Rule: सेबी ने कहा कि लिस्टिंग के पहले का कॉल ऑक्शन सत्र सुबह नौ बजे से शुरू होकर 60 मिनट तक का होगा। इसमें से 45 मिनट ऑर्डर को दर्ज करने, संशोधन और निरस्त करने के लिए, 10 मिनट ऑर्डर के मिलान एवं सौदा पुष्टि के लिए और बाकी पांच मिनट सामान्य कारोबारी सत्र की दिशा में बढ़ने की बफर अवधि होंगे।

SEBI Call Auction Rule:भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) वाले शेयरों की लिस्टिंग के पहले के कॉल ऑक्शन सत्र में दुरुपयोग रोकने के मकसद से शेयर बाजारों के लिए अतिरिक्त निगरानी उपाय जारी किए हैं। असल में आईपीओ वाले शेयर की बाजार में लिस्टिंगग के दिन का शुरुआती एक घंटा कॉल ऑक्शन सत्र का होता है। और यह शेयर की शुरुआती कीमत का पता लगाने का एक तरीका है। और इस दौरान होने वाली हेरा-फेरी को रोकने के लिए सेबी ने नई कवायद की है। प्री कॉल ऑक्शन के नए नियम 18 सितंबर 2024 से लागू माने जाएंगे.

SEBI New Rule

सेबी के नए नियम

सेबी के क्या हैं निर्देश

सेबी ने कहा कि लिस्टिंग के पहले का कॉल ऑक्शन सत्र सुबह नौ बजे से शुरू होकर 60 मिनट तक का होगा। इसमें से 45 मिनट ऑर्डर को दर्ज करने, संशोधन और निरस्त करने के लिए, 10 मिनट ऑर्डर के मिलान एवं सौदा पुष्टि के लिए और बाकी पांच मिनट सामान्य कारोबारी सत्र की दिशा में बढ़ने की बफर अवधि होंगे।

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