SEBI ने बदला IPO से जुड़ा बड़ा नियम, अब केवल 3 दिन में शेयर होगा लिस्ट

SEBI Reduces Listing Time: लिस्ट होने और कारोबार की समयसीमा कम किए जाने से इश्यू जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ होगा। इस कदम से इश्यू लाने वाली कंपनी ने जो पूंजी जुटायी है, वो उसे जल्दी प्राप्त कर सकेगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • आईपीओ के बाद कंपनियों के शेयर का लिस्टिंग टाइम घटा
  • सेबी ने लिया बड़ा फैसला
  • कंपनी और निवेशक दोनों को होगा फायदा

SEBI Reduces Listing Time: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेशकों और पब्लिक इश्यू यानी आईपीओ (IPO) लाने वाली कंपनियों के फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेगुलेटर ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के लिस्ट होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। अभी यह समयसीमा छह दिन है।

SEBI Reduces Listing Time

आईपीओ के बाद शेयर लिस्ट होने की समयसीमा घटी

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए लिस्टिंग की नई समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो आईपीओ एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिए यह (3 दिन) अनिवार्य होगा।

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