नौकरी छोड़ी हो या निकाले गए हो, अब 2 दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट!

नए लेबर लॉ में किया गया यह सुधार कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है। नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर तुरंत भुगतान मिलने से कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा। PF, ग्रेच्युटी और अन्य बेनिफिट्स की प्रक्रिया भी पहले से अधिक तेज और आसान हो जाएगी। यह बदलाव भारतीय वर्कफोर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो भविष्य में रोजगार और रोजगार सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा।

देश में हाल ही में लागू किए गए नए लेबर लॉ (Labour Codes) के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी परेशानियों को खत्म किया गया है। इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर है। पहले की व्यवस्था में कर्मचारी को अंतिम सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस और बाकी बकाया रकम पाने के लिए कई-कई हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। कई बार कंपनियां "क्लियरेंस" या इंटरनल प्रोसेस का बहाना बनाकर भुगतान को महीनों तक रोक देती थीं, जिससे कर्मचारी आर्थिक तनाव में आ जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने लेबर लॉ में अहम बदलाव किया है।

New Labour Code F&F rule

48 घंटे में मिलेगा पूरा भुगतान

नए नियम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, रिलीव होता है, या कंपनी उसे टर्मिनेट करती है, तो कंपनी को 48 घंटे के अंदर पूरा भुगतान करना होगा। यह भुगतान सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लीव एनकैशमेंट, बोनस, इंसेंटिव और बाकी बकाया रकम भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारी को अपने हक के पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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