Reliance Capital resolution: सीओसी ने आईआईएचएल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जानें क्या है पूरा मामला

Reliance Capital resolution: रिलायंस कैपिटल (आरसीएपी) के ऋणदाताओं ने हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को सुधारात्मक कार्रवाई के प्रति चेतावनी दी है। रिलायंस कैपिटल के लिए सफल बोलीदाता इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा कुछ शर्तों के अधीन 10 अगस्त तक विस्तार दिया गया है।

Reliance Capital resolution: कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरसीएपी) के ऋणदाताओं ने हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को सुधारात्मक कार्रवाई के प्रति चेतावनी दी है क्योंकि वह एनसीएलटी द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने में विफल रही है। इन शर्तों में किसी तीसरे पक्ष के (एस्क्रो) खाते में 250 करोड़ रुपये जमा कराना भी शामिल है।

Reliance Capital

रिलायंस कैपिटल।

रिलायंस कैपिटल के लिए सफल बोलीदाता इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा कुछ शर्तों के अधीन 10 अगस्त तक विस्तार दिया गया है। एनसीएलटी के 23 जुलाई के आदेश के अनुसार, सफल बोलीदाता को 31 जुलाई, 2024 तक कुछ शर्तों का पालन करना था।

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