किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, ये काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन

Power connection Rules: अब बिजली कनेक्शन के लिए वैध और रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य होगा। किरायेदारी में बिजली कनेक्शन पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। स्टाम्प चोरी रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये वाले भवनों के लिए स्टाम्प शुल्क तय किया गया है।

Power connection Rules : उत्तर प्रदेश सरकार ने किराये पर रहने वाले मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब बिना उचित स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण (रजिस्ट्री) वाले किरायानामे के आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्टाम्प चोरी रोकना और किरायानामा को कानूनी रूप से वैध बनाना है। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन और निबंधन विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

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बिजली कनेक्शन के लिए अब वैध किरायानामा जरूरी (तस्वीर-istock)

स्टाम्प चोरी रोकने पर सरकार का फोकस

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शासन को जांच में यह बात सामने आई है कि कई जिलों में एक साल से कम अवधि के या बिना उचित स्टाम्प शुल्क वाले किरायानामों पर बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में किरायानामे की वैधता अनिवार्य कर दी है।

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