ITR Refund मिलने के बाद भी आ गया Notice? जानें कब तक और कैसे दें जवाब

AY 2025-26 के तहत रिफंड मिलने के बाद भी टैक्सपेयर्स को धारा 143(2) के स्क्रूटनी नोटिस आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या यह किसी गड़बड़ी का संकेत है? आइए जानते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद जब बैंक खाते में रिफंड का पैसा आ जाता है, तो ज्यादातर टैक्सपेयर्स राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उस असेसमेंट ईयर के लिए उनका काम पूरा हो गया। लेकिन कई बार रिफंड मिलने के कुछ दिनों या महीनों बाद अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है। ऐसे में घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि मन में पहला सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ सही था और रिफंड मिल चुका था, तो फिर यह नोटिस क्यों आया? असल में, रिफंड मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके रिटर्न की जांच पूरी हो चुकी है। आइए जानते हैं कि रिफंड के बाद नोटिस क्यों आता है, इसके लिए कितनी समय-सीमा होती है और इसका जवाब कैसे दिया जाता है।

Income Tax Notice

ITR Refund मिलने के बाद भी आ गया Notice?

क्यों मिलता है इनकम टैक्स नोटिस?

रिफंड मिलने के बाद नोटिस आने के पीछे कई तकनीकी और कानूनी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है 'इनकम एस्केपमेंट' (Income Escapement) यानी कोई ऐसी कमाई जो आप अपने रिटर्न में दिखाना भूल गए हों, लेकिन टैक्स विभाग के पास एआईएस (AIS) या 26AS फॉर्म के जरिए उसकी जानकारी पहुंच गई हो। दूसरा मुख्य कारण है 'धारा 143(1)' का इंटीमेशन (Intimation) नोटिस। जब टैक्स विभाग आपके द्वारा भरे गए डेटा और उनके सिस्टम के डेटा का मिलान करता है, और उसमें कोई मामूली विसंगति (Mismatch) या गणितीय गलती मिलती है, तो वे यह नोटिस भेजते हैं। इसके अलावा, अगर आपका पुराना कोई टैक्स बकाया (Tax Demand) है, तो चालू वर्ष के रिफंड को उस पुराने बकाए से एडजस्ट करने के लिए भी धारा 245 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है।

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