RBI FD Limit:आरबीआई ने थोक एफडी की लिमिट में क्या बदलाव, 2 करोड़ से बढ़ाकर किया 3 करोड़

RBI FD Limit: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

RBI FD Limit:अब कोई व्यक्ति बैंक में रिटेल एफडी के रूप में 3 करोड़ रुपये तक जमा कर सकेंगे। आरबीई ने शुक्रवार को थोक एफडी की सीमा मौजूदा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने की घोषणा की। थोक एफडी पर रिटेल एफडी की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत अलग-अलग दरें प्रदान करते हैं।अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के पास दो करोड़ रुपये तक की एफडी, खुदरा सावधि जमा का हिस्सा होगी।

RBI FD Limit क्या है नया

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है।इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को ‘‘एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है, जैसा कि आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के मामले में लागू है।

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