बिजनेस करना हुआ आसान! RBI ने MSE के लिए ‘गारंटीमुक्त’ लोन सीमा 20 लाख तक बढ़ाई

MSME Loans: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण संबंधी नियमों में संशोधन किया। अब सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। यह कदम छोटे व्यवसायों के लिए लोन की पहुंच आसान बनाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

MSME Loans: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण संबंधी दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार अब छोटे व्यवसायों को 20 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के लिया जा सकेगा। यह कदम विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए लाभकारी है जिनके पास संपत्ति गिरवी रखने के लिए सीमित साधन हैं।

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आरबीआई ने एमएसएमई के लिए गारंटीमुक्त ऋण की सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ाई (तस्वीर-istock)

गारंटी की आवश्यकता खत्म, लोन की पहुंच आसान

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक संशोधित दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) इकाइयों को 20 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं मांगनी होगी। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को ऋण लेने में आसानी प्रदान करना और उनके कारोबार को बढ़ावा देना है। साथ ही, आरबीआई ने बैंकों को यह सलाह भी दी है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत वित्तपोषित सभी इकाइयों को भी 20 लाख रुपये तक का गारंटीमुक्त ऋण दिया जाए।

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