RBI ने 3 बैंकों और दो NBFC पर लगाया भारी जुर्माना, जानें क्यों?

Penalties on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नियमों का पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डीसीबी बैंक, सीएसबी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर जुर्माना लगाया। RBI ने बताया कि इन बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जैसे स्वयं सहायता समूह का डेटा न देना, एलटीवी अनुपात का पालन न करना और ग्राहकों को शुल्क की जानकारी न देना।

Penalties on Banks: देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने पर कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने शुक्रवार को जारी रिलीज में बताया कि यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण की गई है। केंद्रीय बैंक समय-समय पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जांच करता है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों पर लगाया जुर्माना (तस्वीर-istock)

किन बैंकों पर कितना लगा जुर्माना

आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीसीबी बैंक पर 29.60 लाख रुपये और सीएसबी बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिलीज के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। नवी फिनसर्व पर 3.80 लाख रुपये और आईआईएफएल फाइनेंस पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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