RBI imposes fine on Kotak Mahindra, IDFC First and PNB: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी साझा की। आरबीआई के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक ने ‘ऋण प्रणाली और ऋण वितरण’ तथा ‘ऋण और अग्रिम से संबंधित वैधानिक दिशा-निर्देशों’ का ठीक से पालन नहीं किया। इस कारण बैंक पर 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय उल्लंघन के चलते कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर केवाईसी उल्लंघन के चलते कार्रवाई
एक अन्य बयान में आरबीआई ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते उस पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पीएनबी को ग्राहक सेवा में लापरवाही पर भरना पड़ा जुर्माना
पंजाब नेशनल बैंक पर ‘ग्राहक सेवा’ से जुड़े निर्देशों के पालन में कमी पाए जाने के बाद 29.6 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
केवल नियामकीय उल्लंघन पर कार्रवाई
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आधार पर की गई है और इसका बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।
भाषा इनपुट के साथ
