Paytm पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, जानें किस गलती पर देने होंगे 5.39 करोड़

RBI Fines Paytm: आरबीआई ने सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं होने पर यह कदम उठाया है।

RBI Fines Paytm:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंकों में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं होने पर यह कदम उठाया है।

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आरबीआई की सख्ती

किस बात का डर

आरबीआई के अनुसार, बैंक की केवाईसी/मनी लांड्रिंग के नजरिए से एक विशेष जांच की गई और आरबीआई द्वारा तय लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया। रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका। इसके अलावा बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम का निर्धारण नहीं किया।

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