एक और बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI ने क्यों लिया यह फैसला, आपके पैसों का क्या होगा?

Bank Se Judi Khabren: RBI ने शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति से किसी भी जमाकर्ता को नुकसान न पहुंचे।

Bank Se Judi Khabren: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और इसके लाभ कमाने की संभावना भी सीमित है। बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति देखते हुए, RBI ने यह फैसला लिया है ताकि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक RBI के बयान में कहा गया है कि बैंक छह अप्रैल, 2026 से अपने सभी बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। इसका मतलब है कि बैंक अब नए जमा नहीं ले सकेगा और न ही मौजूदा जमाकर्ताओं को पैसे का भुगतान कर पाएगा। इसके साथ ही बैंक से जुड़ी अन्य सभी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी।

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शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द (तस्वीर-Canva)

परिसमापक नियुक्त और बंद करने का आदेश

बैंक को बंद करने के लिए सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से अनुरोध किया गया है कि बैंक के परिसमापन (winding-up) की प्रक्रिया शुरू की जाए और एक परिसमापक नियुक्त किया जाए। परिसमापक बैंक की संपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करेगा और जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया में मदद करेगा।

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