RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका खाता तो इसमें नहीं

The Ananthasayanam Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है।

KEY HIGHLIGHTS
  • द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल
  • आरबीआई ने कैंसल किया लाइसेंस
  • नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की होगी अनुमति

The Ananthasayanam Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक (The Ananthasayanam Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि आरबीआई की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को 'बैंकिंग' का कारोबार करना बंद करने को कहा गया है। इस पर गैर-सदस्यों से पैसा डिपॉडिट करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हुई है।

लौटाना होगा पैसा

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक से गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, गैर-सदस्यों की अनपेड और अनक्लेम्ड डिपॉडिट राशि को चुकाने के लिए कहा है।

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