लोन डिफॉल्टर्स को RBI से बड़ी राहत! किस्त न भरने पर भी लॉक नहीं होंगे मोबाइल-लैपटॉप

RBI Loan Recovery Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा पर्सनल लोन न चुकाने पर ग्राहकों का मोबाइल या लैपटॉप लॉक करने पर रोक लगा दी है। अब केवल डिवाइस पर लिए गए लोन डिफॉल्ट पर ही चरणबद्ध कार्रवाई होगी।

RBI Loan Recovery Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश भर के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए एक बेहद अहम और राहत भरा आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन की किस्तें नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसकी वसूली के लिए उस व्यक्ति का मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट बंद (ब्लॉक) या निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं।

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आरबीआई का कड़ा कदम: कर्ज न चुकाने पर अब मोबाइल या लैपटॉप बंद नहीं कर सकेंगे बैंक

केवल डिवाइस लोन पर ही लागू होगा अपवाद

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने इस दिशा-निर्देश में एक स्पष्ट अपवाद भी तय किया है। नियमों के मुताबिक, डिवाइस बंद करने या उसकी कार्यप्रणाली सीमित करने का कदम केवल उन्हीं मामलों में उठाया जा सकता है, जहां ग्राहक ने उसी खास मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया हो। अगर लोन किसी अन्य उद्देश्य जैसे घर, गाड़ी या पर्सनल जरुरतों के लिए लिया गया है, तो बैंक वसूली के तौर पर ग्राहक के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को निशाना नहीं बना सकते।

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