5 साल तक नहीं बेच पाएंगे जेवर एयरपोर्ट के पास की जमीन, YEIDA ने लागू किया 'नो ट्रांसफर' नियम

जेवर एयरपोर्ट के पास सस्ते भूखंड खरीदने का आज आखिरी मौका है। यमुना अथॉरिटी (YEIDA) की इस स्कीम में 973 प्लॉट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है। हालांकि, सफल आवंटियों के लिए 5 साल का लॉक-इन पीरियड लागू होगा।

यमुना अथॉरिटी (YEIDA) ने जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय भूखंड (Residential Plots) खरीदने वालों के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। हालिया आदेश के अनुसार, अब सफल आवंटियों के लिए 'नो ट्रांसफर' नियम लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्कीम के तहत प्लॉट हासिल करते हैं, तो अगले 5 वर्षों तक आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच पाएंगे और न ही ट्रांसफर कर पाएंगे। यह कदम क्षेत्र में हो रही सट्टेबाजी और जमीन की कीमतों में कृत्रिम उछाल को रोकने के लिए उठाया गया है।

Jewar Airport YEIDA Plot Scheme

जेवर एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए आज, यानी 6 मई 2026, सस्ती जमीन खरीदने के लिए पंजीकरण (Registration) कराने का अंतिम अवसर है. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की इस योजना के तहत सेक्टर 15C, 18 और 24A में स्थित कुल 973 प्लॉट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं. योजना के ब्रोशर के अनुसार, कुल प्लॉट्स में से कुछ हिस्सा किसान और औद्योगिक (Industrial) श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिनके लिए विशेष नियम प्रभावी होंगे.

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