आपने नहीं किया पैन को आधार से लिंक, हो गया इनवैलिड, ऐसे फिर से करें एक्टिवेट

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jul 1, 2023, 01:20 PM IST

PAN-Aadhaar linking deadline expired: पैन (PAN) को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। सरकार ने इस समय सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया है, हालांकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है।

PAN-Aadhaar linking deadline expired: पैन (PAN) को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। सरकार ने इस समय सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया है, हालांकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन आज (1 जुलाई, 2023) से निष्क्रिय हो जाएगा।

PAN-Aadhaar linking deadline

पैन आधार

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने खबर लिखने तक पैन-आधार की समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है।

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