PAN-Aadhaar Mandatory For Small savings schemes: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी डाकघर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पहले, इन योजनाओं में आधार नंबर दिए बिना ही निवेश किया जा सकता था। हालांकि, अब इन बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य होगी।
PAN-Aadhaar Mandatory For Small savings schemes: बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य होगी।
पैन-आधार नहीं होने पर फ्रीज होगा अकाउंट
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि डाकघर योजनाओं में खाता खोलते समय व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे आधार संख्या के लिए नामांकन का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा, खाताधारक को छोटी बचत योजना निवेश से जोड़ने के लिए खाता संख्या खोलने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देगा होगा। यदि छह महीने के भीतर आधार नंबर जमा नहीं किया जाता है, तो उस व्यक्ति का निवेश रोक दिया जाएगा। वहीं पैन या फॉर्म 60 किसी भी योजना का खाता खोलते समय जमा करना होगा।
पैन जमा नहीं होने पर यहां होगी दिक्कत
- जब खाते में किसी भी समय पचास हजार रुपये से अधिक रकम है।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक है।
- खाते से एक महीने में निकली गई और ट्रांसफर की गई सभी रकम दस हजार रुपये से अधिक है।
- साथ ही अगर दो महीने के भीतर पैन जमा नहीं किया जाता है, तो पैन जमा करने तक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां निवेश किया जाता है निवेश के समय आवश्यक अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
इससे पहले क्या होता था
इससे पहले, यदि किसी व्यक्ति के पास निवेश के समय पैन या आधार नहीं था, तो उसे अन्य दस्तावेज जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल, नगरपालिका कर रसीदें, संपत्ति कर रसीदें, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन आदेश आदि जिसमें वर्तमान पता हो जमा कर सकता था। अब से, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर जमा करना होगा।
