नोएडा हुआ टैक्स फ्री, इससे आपको और आपके बिजनेस को कैसे मिलेगा फायदा?

No Income Tax in NOIDA: एक ऐतिहासिक फैसले में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स की धारा 10(46A) के तहत नोएडा (NOIDA) को इनकम टैक्स छूट दी है। यह छूट आकलन वर्ष 2024–25 से लागू होगी और क्षेत्र के शहरी व औद्योगिक विकास को नया आकार दे सकती है। हालांकि, यह टैक्स-फ्री दर्जा कुछ शर्तों के साथ मिला है।

No Income Tax in NOIDA : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में नोएडा (नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(46A) के तहत इनकम टैक्स से छूट प्रदान की है। यह छूट आकलन वर्ष 2024–25 से लागू होगी और भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक की शहरी और औद्योगिक वृद्धि को नया आकार दे सकती है।

No Income Tax in NOIDA, NOIDA Tax Free

अब नोएडा में कारोबार होगा और भी फायदेमंद, टैक्स फ्री स्टेटस से मिलेगी बड़ी राहत (तस्वीर-istock)

"टैक्स-फ्री" छूट, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री दर्जा नहीं है। यह छूट केवल गैर-व्यावसायिक आय (non-commercial income) के लिए लागू होगी। छूट प्राप्त आय में शामिल हैं:- सार्वजनिक संपत्तियों का किराया, सरकारी अनुदान और सब्सिडी, सार्वजनिक सेवाओं के लिए शुल्क और चार्जेस, टैक्स के दायरे में आने वाली आय, रियल एस्टेट की बिक्री से आय, निवेश से ब्याज, किसी भी लाभ कमाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त आय।

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