दिल्ली में अपना समय पूरा कर चुके (EOL) वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती के मद्देनजर 1 जुलाई यानी आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन भरने से रोका जाएगा।

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती के मद्देनजर 1 जुलाई यानी आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन भरने से रोका जाएगा। उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ वाहन जब्त का भी प्रावधान है। पेट्रोल पंपों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं और निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है। यह कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह अभियान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

EOL

15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ईओएल वाहनों को इंधन नहीं

पेट्रोल पंप मालिकों ने सोमवार को पुष्टि की कि समय पूरा कर चुके वाहनों की पहचान के लिए उनके आउटलेट पर परिवहन मंत्रालय के डेटा बैंक से जुड़े स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे और अन्य उपकरण लगाए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्देश जारी किया है कि एएनपीआर कैमरों या फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी ईओएल वाहनों को 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा।

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