12.75 लाख से कम सैलरी, फिर भी देना पड़ सकता है टैक्स; जानें किस कमाई पर नहीं कोई छूट

आम धारणा है कि New Tax Regime के तहत ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, यह पूरी तरह सच नहीं। कई मामलों में आपको कम कमाई पर भी टैक्स देना पड़ सकता है।

New Tax Regime को लेकर बहुत से नौकरीपेशा लोगों को लगता है कि अगर उनकी सालाना आय ₹12.75 लाख से कम है, तो उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपकी कमाई में कुछ ऐसी आय शामिल है, जिस पर अलग दर से टैक्स लगता है, तो आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है, भले ही आपकी सैलरी पर सेक्शन 87ए के तहत पूरी राहत मिल रही हो।

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आय के कई स्रोत पर नहीं मिलती है कोई छूट

नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स राहत केवल उस आय पर लागू होती है जिस पर सामान्य टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। जिन आय पर इनकम टैक्स कानून में पहले से अलग और तय टैक्स दर लागू है, उन पर यह छूट नहीं मिलती। यानी आपकी सैलरी पर टैक्स शून्य हो सकता है, लेकिन दूसरी तरह की कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है।

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