New Vs Old Tax Regime: 10 लाख तक की इनकम कैसे हो सकती है टैक्स फ्री, जानें तरीका

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Apr 9, 2024, 12:47 PM IST

New Income Tax Regime vs Old Income Tax Regime: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू होते ही टैक्स सेविंग के लिए नई आयकर व्यवस्था या पुरानी आयकर व्यवस्था चुनने की सिर दर्दी सामने आ गई है। लेकिन यहां आपको समाधान मिलेगा कौन सा टैक्स रिजीम चुनना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा।

New Income Tax Regime vs Old Income Tax Regime: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। अब टैक्सपेयर्स को बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कहां-कहां कितना निवश करना है अगर वह पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। अप्रैल महीने में कंपनी या संस्थान या कोई नियोक्ता कर्मचारियों से 2024-25 के लिए टैक्स स्ट्रैक्चर चुनने को कहते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक यह विकल्प टैक्सपेयर्स के लिए एक बार निर्णय लेने का है। एक बार जब कोई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स व्यवस्था (नई या पुरानी) का चयन करेंगे तो उसके अनुसार उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। जिसमें अगले वर्ष के टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के दौरान स्विच करने का विकल्प होगा। ध्यान देने वाली जरूरी बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प है। जो लोग समय सीमा पर टैक्स व्यवस्था चयन करने चूक जाते हैं उन्हें खुद व खुद इसके अंतर्गत रखा जाएगा।

New Income Tax Regime vs Old Income Tax Regime

नई या पुरानी इनकम टैक्स रिजीम में से कौन बेहतर

नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था (Old Income Tax Regime)

नई इनकम टैक्स व्यवस्था व्यापक टैक्स स्लैब और कम दरों की पेशकश करती है लेकिन इसमें एचआरए, एलटीए और निवेश, बीमा और लोन ब्याज के लिए कटौती जैसी कई कटौतियों नहीं होती हैं। नई इनकम टैक्स व्यवस्था ओर निवेश या खर्च के किसी प्रमाण पेश करने की जरूरत नहीं होती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सभी निवेश और खर्च के सभी प्रमाण जमा करने होते हैं।

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