New EPF Rule: अब PF का पैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्रांसफर, नौकरी बदलने पर टेंशन खत्म, जानें नए नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Apr 8, 2024, 10:20 AM IST

New EPF Rule: सदस्य को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूत नहीं होगी। ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। ये नई सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना होगा।

New EPF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफओ सदस्य के नौकरी बदलने पर होने वाली परेशानी से बचाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। नए नियम से नौकरी बदलने पर पीएफ का अमाउंट नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सदस्य को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूत नहीं होगी। ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। ये नई सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना होगा।

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