Mutual Fund-Demat में नॉमिनेशन करना भूल गए? बिना नॉमिनी के भी वारिस पा सकते हैं पैसा, जानिए पूरी प्रक्रिया

Mutual Fund या डीमैट अकाउंट में निवेश करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जरूरी है उसमें नॉमिनी (Nominee) जोड़ना। अक्सर निवेशक इस छोटे से कदम को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं।

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि, एक कॉमन समस्या देखने को मिल रही है कि कुछ निवेशक अपने नॉमिनी का नाम देना भूल जा रहे हैं। Mutual Fund में निवेश करने से पहले एक फॉर्म भरना होता है। यही प्रक्रिया डीमैट के साथ है। एप्लीकेशन फॉर्म में एक छोटा-सा चेकबॉक्स Nominee के लिए होता है। जिसके भूलने पर नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं हो पता है। अगर किसी कारण से आप नहीं होते हैं तो नॉमिनी नहीं जोड़ने पर पैसा लेने के लिए आपके परिवार को मुश्किल कानूनी कागजी कार्रवाई, देरी और कुछ मामलों में, विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि अगर नॉमिनी नहीं जुड़ा है तो पैसे पाने की प्रक्रिया क्या है?

Mutual Fund Nominee

म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है?

SEBI ने अब निवेशकों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे या तो किसी नॉमिनी को रजिस्टर करें या फिर औपचारिक रूप से इससे बाहर रहने का विकल्प चुनें। हालाँकि यह सिर्फ एक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन असल दुनिया में इसका बहुत बड़ा असर होता है।

End of Feed