ITR Filing Deadline Missed: क्या छूट गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन? जानिए अब कैसे और कितनी पेनल्टी के साथ भरें ITR

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की 31 जुलाई की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अगर आप भी किसी कारणवश समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेनल्टी देकर बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अगर आप व्यस्तता या किसी अन्य वजह से इस समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्सपेयर्स को डेडलाइन मिस होने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated ITR) कहा जाता है, जिसे धारा 139(4) के तहत जमा किया जाता है। हालांकि, समय बीत जाने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को कुछ पेनल्टी और नियमों का पालन करना पड़ता है।

ITR Deadline Miss

क्या छूट गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन?

कितनी लगेगी लेट फीस?

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर आप 31 जुलाई के बाद बिलेटेड ITR फाइल करते हैं, तो धारा 234F के तहत लेट फीस लागू होती है। जिन टैक्सपेयर्स की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। हालांकि, छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अगर कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो पेनल्टी राशि केवल 1,000 रुपये होगी। अगर आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से नीचे है, तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है, जिसके बाद नॉर्मल बिलेटेड रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा।

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