गलत भरा ITR तो ऐसे करें ठीक, नहीं अटकेगा रिफंड

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय हुई गलती से अब आपका रिफंड नहीं अटकेगा। आयकर विभाग के 'डिस्कार्ड रिटर्न' और 'रिवाइज्ड रिटर्न' विकल्प की मदद से आप आसानी से अपनी गलतियों को सुधारकर बिना किसी परेशानी के सही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय छोटी से छोटी गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अक्सर जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव में लोग अपनी कमाई के आंकड़े, बैंक अकाउंट डिटेल्स या डिडक्शन (छूट) की जानकारी गलत भर देते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं टैक्स विभाग का नोटिस न आ जाए या फिर आपका रिफंड न अटक जाए। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बेहद काम का विकल्प दिया है, जिसे 'डिस्कार्ड रिटर्न' (Discard Return) कहा जाता है। इस फीचर की मदद से आप अपने गलत भरे गए आईटीआर को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और बिना किसी पेनाल्टी के बिल्कुल नए सिरे से अपना सही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing Last Date

गलत भरा ITR तो ऐसे करें ठीक, नहीं अटकेगा रिफंड

गलती हो जाए तो क्या करें?

आयकर विभाग का यह 'डिस्कार्ड रिटर्न' नियम उन टैक्सपेयर्स के लिए एक लाइफसेवर की तरह काम करता है, जिन्हें आईटीआर सबमिट करने के तुरंत बाद अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हालांकि, इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आप अपने ओरिजिनल रिटर्न को केवल तभी डिस्कार्ड (डिलीट) कर सकते हैं, जब तक कि वह इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रोसेस (Process) न किया गया हो।

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