LPG, दूध, कार और विदेश यात्रा... 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम

सितंबर से आम जनता की जेब से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरों और विदेश यात्रा के इमिग्रेशन नियमों से लेकर कारोबारियों के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन तक, जानिए 1 सितंबर से क्या-क्या बदलाव होंगे।

अगस्त का महीना समाप्त होने के साथ ही 1 सितंबर 2026 से देश में 8 बड़े वित्तीय और व्यावहारिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता के बजट पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख की तरह तेल विपणन कंपनियां एलपीजी (LPG) सिलेंडर की नई कीमतें और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम जारी करेंगी। वहीं, जिन एलपीजी ग्राहकों ने 31 अगस्त तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 सितंबर से घरेलू सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है या महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है।

1 September Rules Change

LPG, दूध, कार और विदेश यात्रा... 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम

नया महीना नए नियम

इसके अलावा, ऑटोमोबाइल और डेयरी सेक्टर की ओर से महंगाई की मार देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी प्रमुख कंपनियां 1 तारीख से अपनी कारों और एसयूवी के दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं। साथ ही, मुंबई में तबेले के (खुले) दूध की कीमतों में ₹9 प्रति लीटर का बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जिससे दूध का भाव ₹102 प्रति लीटर तक पहुंच जाएगा।

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