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ITR Filing Last Date LIVE: आईटीआर फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे...डेडलाइन पर आया बड़ा अपडेट

रिचा त्रिपाठीUpdated Sep 15, 2025, 15:43 IST

ITR Filing Last Date LIVE: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं, इसको लेकर टैक्सपेयर्स के बीच काफी उत्सुकता और चर्चा है। वजह साफ है रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आज यानि 15 सितंबर है। अबतक 6 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना ITR रिटर्न फाइल कर दिया है, आयकर विभाग लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि समय पर ITR भरें, ताकि पेनल्टी और टैक्स बेनिफिट्स के नुकसान से बचा जा सके। अब नजरें इसी पर टिकी हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई ऐलान होगा या नहीं।

ITR Filing Last Date LIVE: आईटीआर फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे...डेडलाइन पर आया बड़ा अपडेट
ITR Filing Last Date LIVE: आईटीआर फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे...डेडलाइन पर आया बड़ा अपडेट

ITR Filing Last Date LIVE: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन खत्म होने अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बचा है। इस बार आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए 31 जुलाई की पुरानी डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। लेकिन अब विभाग बार-बार रिमाइंडर भेज रहा है कि तय समय सीमा तक रिटर्न जरूर फाइल करें।

अगर आपने 15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और कई टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले साल जब डेडलाइन 31 जुलाई थी, तब लगभग 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। वहीं इस साल 13 सितंबर तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR जमा हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 15 सितंबर तक यह संख्या 8 करोड़ के करीब पहुंच सकती है।

SEPT 15, 2025 15:43 IST

नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। आयकर विभाग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
SEPT 15, 2025 15:31 IST

ITR भरने में आ रही दिक्कतें

आयकर विभाग ने अपील की है कि सभी लोग समय पर यानी आज रात 12 बजे तक अपनी फाइलिंग पूरी कर लें। ऐसे में अगर आप भी पोर्टल पर दिक्कत झेल रहे हैं, तो कुछ आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं:

इंटरनेट कनेक्शन चेक करें – सुनिश्चित करें कि आपका नेटवर्क स्टेबल और हाई-स्पीड वाला हो। कमजोर नेटवर्क पर पोर्टल ठीक से काम नहीं करता।

ब्राउज़र कैशे क्लियर करें – अगर लॉगिन में दिक्कत है, तो कैशे क्लियर करके दोबारा कोशिश करें। अक्सर पुराना डेटा ही समस्या बनता है।

दूसरा ब्राउज़र ट्राई करें – यदि समस्या बनी रहती है, तो क्रोम की जगह फायरफॉक्स या एज जैसे दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करें।

ई-पेमेंट करते समय धैर्य रखें – पेमेंट प्रोसेस पूरा होने तक इंतजार करें। पेज को रिफ्रेश या बैक बटन दबाने से ट्रांजैक्शन अटक सकता है।

पेमेंट फेल हो जाए तो घबराएं नहीं – कुछ देर बाद फिर से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें।
SEPT 15, 2025 13:36 IST

आज मिस हुआ तो कैसे भरेंगे ITR?

अगर कोई टैक्सपेयर आज यानी 15 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाता, तो उन्हें लेट यानी Belated Return फाइल करना पड़ेगा। इसका आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 है। लेट रिटर्न फाइल करने पर फाइन देना अनिवार्य है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1,000 रुपये होगी। लेकिन अगर इनकम इससे ज्यादा है, तो सीधे 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।

सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा?

लेट रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप टैक्स रेजीम नहीं बदल पाएंगे। इसके अलावा, अगर आपके पास कोई नुकसान कैरी फॉरवर्ड है, तो उसका फायदा भी नहीं उठाया जा सकेगा। कई टैक्स डिडक्शन्स के फायदे भी हाथ से निकल सकते हैं।

फिलहाल यह चर्चा हो रही है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ सकती है, लेकिन CBDT की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए सबसे सुरक्षित यही है कि टैक्सपेयर्स आज ही अपना ITR फाइल करें और ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
SEPT 15, 2025 11:00 IST

आसानी से ऐसे भरें ITR

  • सबसे पहले Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं।
  • अपने PAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
  • सही ITR फॉर्म का चयन करें।
  • e-File में जाकर “Income Tax Return” का ऑप्शन चुनें।
  • अगले स्टेप में ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS की जानकारी की समीक्षा करें।
  • अगर कोई जानकारी गलत हो, तो उसे एडिट करें।
  • अपने Form 16 की जानकारी को भी क्रॉस-चेक करें और फॉर्म को सब्मिट करें।
  • अंत में, आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए अपने ITR को वेरिफाई करें।
SEPT 15, 2025 09:49 IST

नहीं फाइल किया कितना लगेगा जुर्माना

अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो अपने कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को अगले सालों में एडजस्ट करने का मौका खो देंगे। इसका मतलब है कि अपने लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा, टैक्स रिफंड की प्रोसेस भी लेट हो सकती है, और बकाया टैक्स पर ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है। लेट फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा।

सरकार ने फिलहाल ITR डेडलाइन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि डेडलाइन मिस न करें और समय पर ITR फाइल करें, ताकि किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो।
SEPT 15, 2025 09:00 IST

अबतक कितने लोगों ने फाइल किया ITR

इनकम टैक्स विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस बार सिर्फ 10% ज्यादा लोग भी रिटर्न भरते हैं, तो संख्या करीब 8 करोड़ तक पहुंच सकती है। पिछले साल यह आंकड़ा 7.28 करोड़ था। यानी अभी लगभग 2 करोड़ और टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ITR भरते समय किन 10 अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए।
SEPT 15, 2025 08:21 IST

डेडलाइन से पहले टैक्स विभाग ने शुरू की 24x7 हेल्पडेस्क सुविधा

डेडलाइन से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की मदद के लिए 24x7 हेल्पडेस्क शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। विभाग ने बताया कि कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी हर जरूरत के लिए हेल्पडेस्क कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/X के जरिए दिन-रात सहायता दे रहा है। टैक्सपेयर्स से अपील की गई है कि वे आखिरी समय की भीड़भाड़ से बचने के लिए तुरंत आईटीआर भर दें। इस बीच, डेडलाइन बढ़ने को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
SEPT 15, 2025 08:04 IST

फेक न्यूज से बचें

सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल रही हैं कि ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जानकारी पूरी तरह गलत है। विभाग ने बताया कि पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
SEPT 15, 2025 08:03 IST

नहीं भरा ITR तो क्या होगा?

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए पर्सनल टैक्सपेयर्स को हर हाल में 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR भरना होगा। तय समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर पेनल्टी और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, समय पर फाइल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड भी जल्दी मिल जाता है।