ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान एरियर पर कैसे पाएं राहत? जानें डिटेल

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फाइल करने जा रहे हैं, कभी-कभी वेतन देर से मिलता है। कभी ऐसा भी होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ वेतन अगले फाइनेशियल ईयर में मिलता है। जो बकाया यानी एरियर कहलाता है। यहां जानिए इस पर लगने वाले टैक्स से राहत कैसे पाएं।

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मौसम चल रहा है। टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। लेकिन कभी-कभी बकाया वेतन या अतिरिक्त भुगतान जैसे विलंबित वेतन, पेंशन या किराया मिलता है तो टैक्स देनदारी काफी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन भुगतानों को चालू वित्तीय वर्ष की कुल आय में जोड़ा जाता है, जो संभावित रूप से व्यक्ति को हायर टैक्स दायरे में आ जाता है और जिससे हाई टैक्स बिल बनता है। यहां हम एरियर बात कर रहे हैं एरियर पर लगने वाले टैक्स से कैसे राहत पा सकते हैं।

Income Tax Return Filing, Income Tax Return 2024, Income Tax Filing

एरियर पर इनकम टैक्स से कैसे पाएं राहत (तस्वीर-Canva)

एरियर की वजह से टैक्स देनदारी क्यों बढ़ती है?

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि एरियर की वजह से टैक्स देनदारी क्यों बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, एरियर पिछले वर्षों का भुगतान है लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त हुआ है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी को वेतन एरियर मिलता है जो पिछले वित्त वर्ष में मिलने वाला था तो इन एरियर को उस वर्ष की आय में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है, जिस वह वह मिलता है। यानी प्राप्त बकाया राशि आपके टैक्स देनदारी वाले वर्ष की कुल आय में जोड़ दी जाती है। इससे बकाया राशि पर टैक्स की दर ऊंची हो सकती है।

End of Feed