PAN-Aadhaar Linking: जिन टैक्सपेयर्स ने अपने आधार और पैन को लिंक (Aadhaar-PAN Linking) नहीं किया है, उन्हें आयकर विभाग (Income Tax Dept) ने राहत दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों के पास निष्क्रिय पैन कार्ड (Inoperative PAN Card) है, वे भी 31 जुलाई की डेडलाइन तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। दरअसल जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, उनका पैन निष्क्रिय हो गया है।
निष्क्रिय पैन से भी फाइल हो सकता है ITR
निष्क्रिय पैन वाले लोग भले ही आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, मगर आयकर विभाग के अनुसार उन्हें अभी भी कारण कई 'परिणामों' का सामना करना पड़ेगा।
इन लोगों को मिलेगी छूट
आईटी विभाग ने एनआरआई (NRI) और ओसीआई (Overseas Citizen Of India) की चिंताओं को भी दूर किया, जिन्हें पैन को आधार से लिंक करने से छूट दी गई है। आयकर विभाग के अनुसार निष्क्रिय पैन (Inoperative PAN) इनएक्टिव पैन (Inactive PAN) नहीं है। पैन निष्क्रिय होने के बावजूद भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
क्या आएगी दिक्कत
हालाँकि, जिनके पास 'निष्क्रिय' पैन कार्ड है, उन्हें पेंडिंग रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) दोनों हाई रेट पर कलेक्ट किए जाएंगे।
लेट फीस के साथ कब तक था मौका
आयकर विभाग ने 1,000 रु की लेट फीस के साथ पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून रखी थी। जो लोग अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहे, उन्हें अब टैक्स अधिकारियों को सूचित करना होगा कि वे दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना चाहते हैं।
किए जा सकते हैं ये काम
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10 लाख रु से अधिक की कार खरीदते हैं तो निष्क्रिय पैन से ऐसा किया जा सकता है। अगर आपके घर का किराया 50 हजार रु से अधिक है तो भी इनएक्टिव पैन काम आ जाएगा।
