नहीं लिंक किया PAN और Aadhaar तो भी फाइल कर सकेंगे ITR, पर भुगतने होंगे नतीजे

PAN-Aadhaar Linking: जिनके पास 'निष्क्रिय' पैन कार्ड है, उन्हें पेंडिंग रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) दोनों हाई रेट पर कलेक्ट किए जाएंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • निष्क्रिय पैन से भी ITR हो सकती है फाइल
  • हाई रेट पर वसूला जाएगा टीडीएस और टीसीएस
  • निष्क्रिय पैन से कई काम किए जा सकते हैं

PAN-Aadhaar Linking: जिन टैक्सपेयर्स ने अपने आधार और पैन को लिंक (Aadhaar-PAN Linking) नहीं किया है, उन्हें आयकर विभाग (Income Tax Dept) ने राहत दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों के पास निष्क्रिय पैन कार्ड (Inoperative PAN Card) है, वे भी 31 जुलाई की डेडलाइन तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। दरअसल जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, उनका पैन निष्क्रिय हो गया है।

PAN-Aadhaar Linking

निष्क्रिय पैन से भी फाइल हो सकता है ITR

निष्क्रिय पैन वाले लोग भले ही आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, मगर आयकर विभाग के अनुसार उन्हें अभी भी कारण कई 'परिणामों' का सामना करना पड़ेगा।

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