Cryptocurrency Bitcoin: इधर क्रिप्टोकरेंसी पर ITAT ने सुनाया ये फैसला, उधर बिटकॉइन ने बनाया कीमत का नया रिकॉर्ड

Cryptocurrency Bitcoin: इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल (ITAT) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूंजीगत संपत्ति (capital assets) है, इस पर 2022 के नियमों से पहले उनकी बिक्री पर किए गए किसी भी लाभ को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। उधर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने उछाल का नया रिकॉर्ड बना दिया।

Cryptocurrency Bitcoin: इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल (ITAT) ने फैसला सुनाया है कि क्रिप्टोकरेंसी पूंजीगत संपत्ति (capital assets) है और सरकार द्वारा बनाए गए 2022 के नियमों से पहले उनकी बिक्री पर किए गए किसी भी लाभ को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। उधर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 16 दिसंबर को देर रात 4.8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 107,791 डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

Cryptocurrency Bitcoin, ITAT verdict on cryptocurrency

क्रिप्टोकरेंसी पर इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल ने सुनाया फैसला (तस्वीर-Canva)

ईकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स के रूप में मान्यता देता है। नांगिया एंडरसन में टैक्स पार्टनर (M&A) संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह न केवल बिटकॉइन को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि 2022 में औपचारिक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA ) व्यवस्था की शुरुआत से पहले की अवधि के लिए इस तरह के लेनदेन को कैसे माना जाना चाहिए।

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