बंद पड़े EPF खाते में जमा है आपका पैसा? जानें पैसे निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PTI के मुताबिक, PF सब्सक्राइबर्स को अपना पैसा वापस पाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि यह रकम सीधे सब्सक्राइबर्स के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कोई क्लेम फाइल करने या डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार ने बंद पड़े या निष्क्रिय PF खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जिन सब्सक्राइबर्स के एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट रेगुलर पेमेंट की कमी की वजह से निष्क्रिय हो गए हैं और जिनमें 1,000 रुपये तक का बैलेंस है, वे अब अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सरकार की इस पहल का टारगेट छह लाख से ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं जिनमें 1,000 रुपये तक का बैलेंस है। अगर आप भी निष्क्रिय PF खाते वाले लोगों में शामिल हैं, तो आइए जानते हैं कि आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं।

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पीएफ अकाउंट

आंकड़ों पर एक नजर

  1. अभी कुल 31.86 लाख निष्क्रिय PF खाते हैं, जिनमें कुल कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा है।
  2. 0-1,000 रुपये बैलेंस वाली कैटेगरी में, लगभग 7.11 लाख खाते हैं, जिनमें कुल मिलाकर 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं।
  3. ये इनऑपरेटिव अकाउंट 20 साल से ज्यादा पुराने से लेकर ऐसे अकाउंट तक हैं जिनमें पिछले तीन सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इस कदम से फंड सेटलमेंट को आसान बनाने, पेपरवर्क कम करने और लाखों वर्कर्स के लिए डॉर्मेंट सेविंग्स तक जल्दी पहुंच पक्की होने की उम्मीद है।

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