IL&FS: एनसीएलटी पहुंचा IL&FS, कर्ज न चुकाने के मामले में बैंक कर सकते हैं ये कार्रवाई

IL&FS And NCLT: वर्ष 2018 में भारी अनियमितता और वित्तीय संकट सामने आने के बाद एनसीएलएटी ने केंद्र की सिफारिश पर उसके तत्कालीन निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। उस समय समूह पर 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज था।

IL&FS And NCLT:कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस आईएलएंडएफएस (IL&FS) के निदेशक मंडल ने ‘जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले’ घोषित करने की कार्यवाही शुरू करने से 11 कर्जदाताओं को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष अर्जी दाखिल की है।सार्वजनिक क्षेत्र के लोन देने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियां आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों को बकाया भुगतान न करने पर ‘इरादतन चूककर्ता’ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं। इसपर रोक लगाने के लिए निदेशक मंडल ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया है।

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आई एंड एफएस

आईएलएंडएफएस ने नए बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2018 के बाद नियुक्त अन्य समूह कंपनियों और/या उनके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से बैंकों को रोकने का अनुरोध किया है। इसके अलावा इसने बैंकिंग क्षेत्र के नियामक आरबीआई को भी एक पक्ष बनाया है। वर्ष 2018 में भारी अनियमितता और वित्तीय संकट सामने आने के बाद एनसीएलएटी ने केंद्र की सिफारिश पर उसके तत्कालीन निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। उस समय समूह पर 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज था।

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