New Tax Rules: अब इन आइटम पर देना होगा 1% टैक्स, इनकम टैक्स विभाग का नोटिफिकेशन जारी

New Tax Rules TCS: नया टैक्स नियम कलाई घड़ी, आर्ट वर्क्स जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन वस्तुएं, कलेक्शन वाली वस्तुएं जैसे सिक्के और टिकट, नाव, हेलीकॉप्टर, लक्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेस या पोलो के लिए घोड़े आदि पर लागू होगा।

New Tax Rules: दस लाख रुपये से अधिक कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते-चप्पल और स्पोर्ट्स वियर (खेल-कूद के दौरान पहनने वाले उत्पाद) जैसे लक्जरी सामान पर अब एक प्रतिशत सोर्स पर कलेक्ट टैक्स (TCS) लगेगा। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्तमान में एक जनवरी, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया जा रहा है।

New Tax Rules

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10 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट पर लगेगा टैक्स

आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक की विशिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत टीसीएस लगाये जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। टीसीएस को निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के समय खरीदार से लिया जाता है तथा इसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय क्रेता की कर देनदारी में समायोजित किया जा सकता है।

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