Tax Relief: एम्प्लॉयर से मिले एरियर पर टैक्स लगेगा या नहीं, क्या है नियम, जानें कैसे मिल सकती है छूट

Tax Relief on Arrears: अगर किसी को वेतन के साथ एरियर मिला है, तो वे टैक्सेबल होता है। मगर यदि आप एक फॉर्म जमा कर दें तो उस पर छूट मिल सकती है।

KEY HIGHLIGHTS
  • एरियर होता है टैक्सेबल
  • फॉर्म 10ई जमा करने पर मिलेगी छूट
  • फॉर्म 10ई जमा न किया तो लगेगा टैक्स

Tax Relief on Arrears: अप्रेजल सीजन के दौरान कई कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन मिला होगा। सामान्य से ज्यादा पैसा देखकर वे खुश हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन भी है। तो, अगर किसी को वेतन के साथ एरियर मिला है, तो क्या वे टैक्सेबल होगा? आयकर नियमों के अनुसार इसका जवाब है हां। एरियर भी टैक्सेबल होता है। लेकिन एरियर के साथ अपना ITR दाखिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वे एरियर राशि पर कटौती का दावा कर सकते हैं।

Tax Relief on Arrears

एरियर पर टैक्स लगेगा या नहीं

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