Income Tax Saving: एचआरए, लोन लिए बिना भी करीब 4 लाख कटौती पर कर सकते हैं दावा

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Jan 27, 2024, 04:30 PM IST

Income Tax Saving: इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आप बिना एचआरए और लोन में खर्च किए बिना भी कई तरीके से टैक्स में बचत कर सकते हैं।

Income Tax Saving: हर आदमी चाहता है कि उसकी आय का कम से कम हिस्सा टैक्स में कटे। इसके लिए वह कई तरह के निवेश करते हैं। इनकम टैक्स बचने के लिए टैक्सपेयर्स पुरानी आयकर व्यवस्था (Old Income Tax Regime) चुनते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी कमाई निवेश किए बिना कितना टैक्स बचा सकते हैं। उन विभिन्न इनकम टैक्स कटौतियों के बारे में बताता है जिनका लाभ आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कटौती में से एक है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती प्रदान करती है। आप बिना एचआरए और लोन में खर्च किए बिना भी कई तरीके से टैक्स में बचत कर सकते हैं।

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अधिक से अधिक इनकम टैक्स कटौती का कर सकते हैं दावा

इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत यहां कर सकते हैं निवेश

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश, ईपीएफ में योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, सार्वजनिक भविष्य निधि योगदान, टैक्स बचत फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश, पांच साल की लॉक-इन अवधि के साथ डाकघर फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निवेश, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ELSS) में निवेश, पेंशन योजनाओं या स्थगित वार्षिकी योजनाओं में निवेश, भारत के भीतर स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान में दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस का भुगतान के जरिए टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। गौर हो कि धारा 80सी कटौती केवल पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।

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