Income Tax Return 2024: खुद से ITR फाइल करना सही या गलत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Income Tax Return 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मौसम चल रहा है। टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोफेशनल्स के पास भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुद से रिटर्न दाखिल कर हैं क्या ऐसा करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट।

KEY HIGHLIGHTS
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
  • क्या खुद से आईटीआर दाखिल करना कितना सही है?
  • यहां आप एक्सपर्ट की सलाह लें, जानिए वे क्या कहते हैं।

Income Tax Return 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अधिकांश लोग आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। लेकिन कई व्यक्ति खुद ही अपना रिटर्न दाखिल करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? इस पर दिल्ली के एक सीए ने ऐसे लोगों के लिए एक्स पर पोस्ट लिखकर सलाह दी। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को पैसे के मामले में समझदार न बनें और अपने टैक्स दाखिल करने के लिए सीए को नियुक्त करें। जिससे उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जिसमें कई लोगों ने अपनी असहमति व्यक्त की।

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टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें (तस्वीर-Canva)

सीए कानन बहल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आपको लगता है कि खुद से ITR दाखिल करना एक स्मार्ट फैसला है तो मेरी बात सुनें। मैं एक CA हूं और मेरे माता-पिता भी हैं। हम सभी अपने ITR को प्रैक्टिस में CA से दाखिल करवाते हैं। टैक्स कानून अक्सर बदलते रहते हैं और बहुत सख्त होते हैं। गलती होने पर इसका नुकसान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पैसे के मामले में समझदार न बनें, पाउंड मूर्ख!

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