Old To New Tax Regime: बचाना है टैक्स, ओल्ड से नई टैक्स रिजीम में ऐसे करें स्विच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 पेश करके नई टैक्स रिजीम का चुनाव करने वाले लोगों के लिए 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए सही है और नई टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? यहां हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

How To Switch To New Tax Regime: 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अधिकांश लोग 10 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने 12 लाख तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया। वित्त मंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले का फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जो नई टैक्स रिजीम में शामिल हैं। अब अधिकांश लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में कैसे स्विच कर सकते हैं? यहां आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।

How To Switch To New Tax Regime

बचाना है टैक्स, ओल्ड से नई टैक्स रिजीम में ऐसे करें स्विच

ओल्ड टैक्स रिजीम Vs नई टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम व्यवस्था को पेश किया था। ओल्ड टैक्स रिजीम प्रमुख रूप से ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है जो इंश्योरेंस प्रीमियम, घर का किराया भत्ता, PPF में इन्वेस्टमेंट और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के आधार पर टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था सही है, यह आप अपनी कमाई के तरीकों और किस व्यवस्था में आपको कितनी छूट मिलती है, के आधार पर तय कर सकते हैं।

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