पिता के निधन के बाद ज्वाइंट अकाउंट में जमा रकम पर क्या देना होता है टैक्स?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि माता-पिता के निधन के बाद उनके ज्वाइंट बैंक अकाउंट से हमारे नाम पर आई हुई रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ता है या नहीं। अगर आप भी इसी दुविधा में हैं, तो चिंता न करें। आज हम आपको इसके लिए इनकम टैक्स का नियम बताते हैं।

कई लोग यह समझ नहीं पाते कि माता-पिता के निधन के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट से उनके बच्चों या दूसरे वारिसों के नाम ट्रांसफर हुई रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ता है या नहीं। खासकर तब, जब बैंक अकाउंट ‘जॉइंट’ हो और उसमें काफी राशि जमा हो। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या यह रकम गिफ्ट मानी जाएगी या इनकम? या फिर इस पर कोई टैक्स देना होगा? आइए बताते हैं क्या है इनकम टैक्स का नियम।

Joint Account Holder

विरासत में मिली रकम पर नहीं लगता टैक्स

टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर पिता के निधन के बाद आपको उनके जॉइंट अकाउंट की रकम मिलती है, तो इस पैसे को गिफ्ट नहीं माना जाता, बल्कि विरासत (Inheritance) के तौर पर देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अभी इन्हेरिटेंस टैक्स लागू नहीं है। इसलिए माता-पिता के निधन के बाद उनके जॉइंट अकाउंट से मिली राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। कहें तो पिता या माता के देहांत के बाद जो भी वैध वारिस को पैसा मिलता है, उस पर आयकर नहीं लगाया जाता। यह कानून सभी प्रकार की विरासत कैश, बैंक बैलेंस, FD, प्रॉपर्टी या सोना पर समान रूप से लागू होता है।

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