Income Tax Return Late Fee: ITR फाइल करने की 31 जुलाई डेडलाइन मिस होने पर कितना लगेगा जुर्माना?

Income Tax Return Late Fee: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31जुलाई है। अगर यह डेडलाइन मिस क्या तो ITR भरने पर विलंब शुल्क लगता है। जानिए कितना भरना पड़ सकता है लेट फीस।

Income Tax Return Late Fee : अगर आप उन टैक्सपेयर्स में शामिल हैं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे नौकरीपेशा, पेंशनभोगी या छात्र तो 31 जुलाई 2026 की समयसीमा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2026) जमा न करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप आगे रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन डेडलाइन के बाद फाइलिंग करने पर आपको लेट फीस (विलंब शुल्क) का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स कानून के अनुसार यह लेट फीस आपके टोटल इनकम के स्तर पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि आप कौन सा ITR फॉर्म चुनते हैं।

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नकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31जुलाई

देर से ITR दाखिल करने पर कितनी लगेगी लेट फीस?

नियमों के अनुसार 31 जुलाई की समयसीमा बीत जाने के बाद अगर आप अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो विलंब शुल्क दो मुख्य श्रेणियों के आधार पर तय किया जाता है।

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