ITR फाइलिंग, रिफंड या TDS मिसमैच की समस्या? जानें e-Nivaran के जरिए कैसे करें शिकायत

ITR filing 2026: इनकम टैक्स विभाग का e-Nivaran पोर्टल ITR फाइलिंग, रिफंड और TDS से जुड़ी शिकायतों को दर्ज और ट्रैक करने का आसान ऑनलाइन जरिया है, जिसका लाभ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों करदाता उठा सकते हैं।

ITR filing 2026 : इनकम टैक्स विभाग का 'e-Nivaran' पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहद काम का जरिया है। अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में परेशानी आ रही है, रिफंड में देरी हो रही है, या TDS में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऑनलाइन ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम पंजीकृत और गैर-पंजीकृत (Registered & Unregistered) दोनों तरह के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहां दर्ज शिकायतों को सीधे संबंधित विभाग के पास निवारण के लिए भेजा जाता है।

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ITR फाइल करने में दिक्कत, रिफंड में देरी या TDS मिसमैच? e-Nivaran से ऐसे करें शिकायत

क्या है e-Nivaran सिस्टम?

Income Tax e Nivaran इनकम टैक्स विभाग के e-filing पोर्टल पर उपलब्ध एक डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र है। इसके माध्यम से टैक्सपेयर टैक्स से जुड़ी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति (Status) को एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से चार अलग-अलग विभागों e-Filing, CPC-ITR, CPC-TDS और एसेसिंग ऑफिसर (AO) से जुड़ी समस्याओं को संभालती है।

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