विदेश में छिपाई है प्रॉपर्टी या बैंक में जमा है पैसा? 31 दिसंबर तक मौका ऐसे करें खुलासा

अगर आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या दूसरी संपत्ति है, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी गई है, तो सरकार की FAST-DS 2026 योजना आपके काम आ सकती है।

विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक अकाउंट रखने या दूसरे देशों से कमाई करने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 यानी FAST-DS 2026 है। इस योजना के तहत पात्र करदाता अपनी कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी कमाई की जानकारी दे सकते हैं, जिनका खुलासा पहले इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने लोगों से योजना की शर्तों को समझकर समय पर घोषणा करने की अपील की है।

Foreign Asset

किन लोगों को मिल सकता है फायदा?

यह योजना उन पात्र करदाताओं के लिए है, जिन्होंने विदेश में मौजूद संपत्ति या भारत में टैक्स के दायरे में आने वाली विदेशी कमाई की जानकारी नहीं दी है। इसमें विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी, कुछ विदेशी बैंक खातों और दूसरी वित्तीय संपत्तियों से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसे मामले भी योजना के दायरे में आ सकते हैं, जिनमें संपत्ति वैध और घोषित कमाई से खरीदी गई थी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी जानकारी देना छूट गया। हालांकि, हर मामले में पात्रता और लागू नियम अलग हो सकते हैं।

End of Feed