Income Tax FAQ:कैपिटल गेन टैक्स पर इनकम टैक्स ने जारी किया FAQ,जानें गोल्ड-प्रॉपर्टी-शेयर के लिए क्या है नया

Income Tax FAQ : इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि किसी भी कर ढांचे के सरलीकरण से अनुपालन जैसे गणना, फाइलिंग, रिकॉर्ड के रखरखाव में आसानी होती है। साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र को अब संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा।

Income Tax FAQ On Capital Gain Tax:कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ते सवालों के बीच इनकम टैक्स विभाग ने FAQ जारी किया है। और उसने दावा किया है कि बजट में ऐलान की गई नई व्यवस्था के पीछे की सोच कर ढांचे को सरल बनाने और अनुपालन को आसान बनाने की है। कर की दर में कमी से सभी श्रेणी की संपत्तियों को लाभ होगा। अधिकांश मामलों में करदाताओं को काफी लाभ होगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि किसी भी कर ढांचे के सरलीकरण से अनुपालन जैसे गणना, फाइलिंग, रिकॉर्ड के रखरखाव में आसानी होती है। इससे विभिन्न तरह की संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें भी खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र को अब संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने FAQ में क्या कहा..

Capital Gain Tax FAQ

कैपिटल गेन टैक्स पर इनकम टैक्स का FAQ

जानें अपने हर सवालों का जवाब

इनकम टैक्स विभाग ने एफएक्यू (FAQ) में कहा कि अल्पावधि एवं दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर के उद्देश्य से विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए होल्डिंग अवधि को तर्कसंगत बनाया गया है। दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (LTCG) के मामले में अब सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को रखने की अवधि एक वर्ष होगी। लिहाजा व्यावसायिक न्यासों की सूचीबद्ध इकाइयों (रीट्स, इनविट्स) के संदर्भ में होल्डिंग अवधि 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दी गई है।

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