NCR में घर खरीदारों के लिए बड़ा अलर्ट! 1 अप्रैल से बदल गए सस्ते घरों के नियम, जानें EWS, LIG और MIG के नए साइज

एनसीआर में घर खरीदारों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत अब दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में सस्ते घरों के साइज बदल गए हैं। MIG के लिए अधिकतम 70 वर्ग मीटर और LIG के लिए 50 वर्ग मीटर का एरिया तय किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। भारत सरकार ने नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया है, जिसके नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इस नए कानून के 'रूल 36' के तहत सरकार ने किफायती आवास (Affordable Housing) को बढ़ावा देने के लिए इसे 'विशेष श्रेणी का कारोबार' घोषित किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बिल्डरों को सस्ते घर बनाने पर टैक्स में खास छूट मिलेगी, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो सकता है। हालांकि, इसके लिए सरकार ने घरों के साइज और लोकेशन को लेकर बेहद सख्त और नए मानक तय किए हैं।

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नए नियमों में कौन कौन?

नए नियमों में सरकार ने Specified Cities की एक खास लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद के शहरी इलाकों को शामिल किया गया है। दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दिल्ली के साथ-साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद जिलों को भी शामिल किया गया है। इन शहरों में जमीन की कमी और बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने फ्लैट्स के 'रेंटेबल एरिया' (Rentable Area) की नई सीमाएं तय की हैं।

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