कैंसर की दवा होगी सस्ती,सिनेमा घर में खाना-पीना भी होगा सस्ता,घटेंगे GST रेट

GST Council Meeting:फिटमेंट समिति ने जीएसटी परिषद को सिफारिश की है कि सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है।

GST Council Meeting:जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को कर से छूट दे सकती है। साथ ही सिनेमाघारों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर जीएसटी कम करने के बारे में निर्णय ले सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है। इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिये उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है।

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कई उत्पादों पर घट सकते हैं जीएसटी रेट

कैंसर की दवाएं हो सकती हैं सस्ती

सूत्रों के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग और उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं तथा विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिये भोजन (एफएसएमपी) के आयात को एकीकृत जीएसटी से छूट दिये जाने की संभावना है। वर्तमान में, ऐसे आयात पर पांच प्रतिशत या 12 प्रतिशत का एकीकृत जीएसटी लगता है।कर निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट समिति ने परिषद को 11 जुलाई को होने वाली 50वीं बैठक में इन मामलों में चीजें स्पष्ट करने की सलाह दी है। समिति में केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं।फिटमेंट समिति की सिफारिशों के अलावा, परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।

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