EPF Contribution: जो नौकरी करते हैं और जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती हैं वह जानते ही होंगे कि उनके सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ (PF) के तौर पर कटता है। इसमें जो पैसा सैलरी से पीएफ के तौर पर काटा जाता है उतना ही पैसा इंप्लॉयर भी आपके अकाउंट में जमा करता है। इंप्लॉयर के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि कई बार ऐसे मामले भी देखने और सुनने को मिलते हैं जब इंप्लॉयर की तरफ से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं किया जाता है।
ईपीएफ मेंबर्स ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए अपने ईपीएफ पासबुक को चेक कर सकते हैं।
पैसा नहीं जमा होने पर क्या करें कर्मचारी
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बजट 2021 में इनकम टैक्स कानूनों में संशोधन भी किया था। बदले हुए नियम के अनुसार नियोक्ता कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे अगर वे समय पर ईपीएफ बकाया जमा नहीं करते हैं तो ईपीएफ अंशदान व्यय के रूप में जमा किया जाता है।
कब तक जमा होना चाहिए पैसा?
एक इंप्लॉयर के लिए महीने के 15 दिनों के अंदर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। जैसे कि अगस्त 2023 के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए। ऐसे में आइये अब यह भी जान लेते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट का कंट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं।
कर्मचारी ऐसे चेक करें पीएफ अकाउंट बैलेंस
ईपीएफ मेंबर्स ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए अपने ईपीएफ पासबुक को चेक कर सकते हैं या ईपीएफ की वेबसाइट पर लॉगिन करके पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पैन नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां देनी होगी। इसके अलावा आप उमंग ऐप, मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं।
