YouTube से कमाई पर कितना लगता है टैक्स, जानें पूरी डिटेल

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 26, 2024, 01:31 PM IST

Tax On YouTube Earnings: आप यूट्यूबर हैं और आप इससे कमाई करते हैं तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका को भी टैक्स देना पड़ सकता है। जानिए कितना टैक्स लगेगा और क्या है नियम।

Tax On YouTube Earnings: कुछ वर्षों से YouTube कमाई का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अधिकांश लोग अनजान हैं कि इससे कमाई पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अनुसार टैक्स योग्य है या नहीं। लेकिन इससे कमाई पर टैक्स भी देना होता है। YouTube से अधिकांश कमाई को बिजनेस की आय माना जाता है। अगर आपकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आप की आय का इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB के अनुसार टैक्स ऑडिट होता है। इसके अलावा स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) आपकी आय पर लागू होगी और आप फॉर्म 26AS के जरिये अपनी TDS राशि की जांच कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन जेनरेट किया जा सकता है। अगर आपकी आय आपके YouTube चैनल से विज्ञापन से आय होती है तो इसे व्यावसायिक आय माना जाता है। विज्ञापन राजस्व से होने वाली आय पर 18% जीएसटी लगता है यानी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी होता है।

Tax on earnings from YouTube

यूट्यूब से कमाई पर भी लगता है टैक्स (तस्वीर-Canva)

अमेरिका कानून के हिसाब से कितना लगेगा टैक्स

अमेरिकी कानून के हिसाब से YouTube पर YPP में शामिल उन यूट्यूबर्स टैक्स की जानकारी ले जिन्हें अमेरिका में रहने वाले दर्शकों से कमाई हुई है। इन यूट्यूबर्स की कमाई से टैक्स चुकाना होगा, इसकी जानकारी देने का काम भी गूगल का है। सभी यूट्यूबर्स को टैक्स की जानकारी देनी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह किस देश में रहते हैं। आपकी कुल कमाई का 24% तक टैक्स लग सकता है।

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