घर बनाने के लिए EPFO से कितना और कब निकाल सकते हैं पैसा?

EPFO अपने खाताधारकों को मकान खरीदने, जमीन लेने या घर बनाने के लिए पीएफ एडवांस की सुविधा देता है। 5 साल की सेवाकाल पूरी होने पर आप अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक फंड ऑनलाइन आसानी से निकाल सकते हैं।

अपना खुद का घर बनाना या खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा सपना होता है। इस सपने को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों के लिए एक बड़ा मददगार साबित होता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि ईपीएफ (EPF) का पैसा केवल सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईपीएफओ अपने सदस्यों को गृह निर्माण, नया मकान या प्लॉट खरीदने, और यहांतक कि घर के नवीनीकरण (Renovation) के लिए भी पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालने की अनुमति देता है। यह वित्तीय सुविधा उन नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद राहत भरी होती है, जो होम लोन के डाउन पेमेंट का इंतजाम कर रहे हैं या जिन्हें निर्माण कार्य के दौरान अचानक पैसों की भारी जरूरत पड़ जाती है। अपनी जमा पूंजी का सही समय पर इस्तेमाल करके आप भारी ब्याज दर वाले पर्सनल लोन या साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं।

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घर बनाने के लिए EPFO से कितना और कब निकाल सकते हैं पैसा?

घर बनाने के लिए पैसा निकालने की क्या हैं शर्तें?

घर बनाने या खरीदने के उद्देश्य से पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ ने कुछ अनिवार्य पात्रता शर्तें और लिमिटेशन हैं। सबसे प्रमुख शर्त यह है कि ईपीएफ सदस्य की कुल नौकरी का सेवाकाल (Service Period) कम से कम 5 वर्ष पूरा होना चाहिए। यदि आपकी लगातार सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो आप घर निर्माण के नाम पर एडवांस क्लेम नहीं कर सकते हैं। जहां तक निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा का सवाल है, तो सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 90 प्रतिशत तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 90 फीसदी रकम मिलने से घर से जुड़े बड़े वित्तीय दायित्वों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आप घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए निकासी कर रहे हैं, तो इसके लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि आवश्यक होती है।

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