Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपके घर में बेटी हुई है और आपके उसके नाम पर अब निवेश करने के प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, सरकार बेटियों एक लिए एक खास बचत योजना चला रही है इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)। इस स्कीम में आप अपनी बेटी के नाम से निवेश कर सकते हैं। जब आपकी बेटी 10 साल की हो तो तब आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट का टोटल कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती। इसका पैसा आपकी बेटी को 21 साल की उम्र में मिलेगा। बात करें निवेश की तो इसमें 15 साल ही निवेश करना होता है।
लेकिन अगर आपके घर 2 या 3 बेटियां हैं तो एक परिवार में कितने सुकन्या समृद्धि अकॉउंट खुलवा सकते हैं? या अगर आपकी जुड़वा बेटियां हो गई हैं तो आप किसका कैसे खुलवा सकते हैं आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।
जुड़वा बेटियों के लिए क्या है नियम?
लोगों के मन में अकसर सवाल आता है कि आप कितने अकाउंट SSY में खुलवा सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को यह पता है कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 2 बेटियों एक नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार आपकी जुड़वा बेटियां पैदा हो गई हैं तो आप कैसे किसका अकाउंट खुलवा सकते हैं? अगर दूसरी जन्म में ट्विंस या ट्रिपलेट बेटियां होती हैं, तो सभी बेटियों के लिए SSY खाते खोले जा सकते हैं, भले ही पहले से एक बेटी के नाम पर अकाउंट चल रहा है।
एक परिवार में कितने अकाउंट खुल सकते हैं?
नियम के मुताबिक, एक परिवार में 2 बेटियों के लिए SSY अकाउंट खोला जा सकता है। Sukanya Samriddhi Yojana में मौजूदा समय में आपको 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें आप इस योजना में मिनिमम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं।
एक बेटी के लिए सिर्फ एक अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन अगर उसी बेटी के नाम से दादा-दादी द्वारा खाता खोला जाता है तो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और कंट्रोल कानूनी अभिभावक के पास रहेगा।
किस बैंक में खुलेगा अकाउंट?
SSY का अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सरकारी या निजी बैंक में खोला जा सकता है, जैसे SBI, HDFC Bank, और ICICI Bank। अगर आपको समय से पहले पैसे जरुरत पड़ जाये तो आप मैच्योरिटी से पहले हायर एजुकेशन के नाम पर भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं इस अकाउंट की खास बात ये भी है कि इसमें किए गए निवेश से आप सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं।
कौन कौन से चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट?
SSY खाता खोलने के लिए पेरेंट्स को Form 1 के साथ बेटी का डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन का आधार कार्ड और PAN कार्ड भी देना होगा। डॉक्यूमेंट इन्कम्प्लीट होने पर अकाउंट पेंडिंग रहेगा और आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।
